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विनेगा आश्रम की जमीन हड़पने वाली की जमानत याचिका खारिज / Shivpuri News

शिवपुरी। विनेगा आश्रम की जमीन हड़पने वाली की जमायत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। एडवोकेट नवल कुमार गुप्ता ने बताया कि शिवपुरी िस्थत विनेगा आश्रम के बज्रानंद ज महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद राहुल गुप्ता उर्फ आशुतोषानंद महाराज ने खुद को उनका उत्तराधिकारी बताया। पुलिस थाना सतनबाड़ा में विक्रांतसिंह तोमर ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें बताया कि राहुल गुप्ता ने नाम व पते को धाखा पूर्ण तरीके से बदल लिया है, ताकि वह विनेगा आश्रम की जमीन को हड़प सके।

आरोपी मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन उसने पासपोर्ट, राशनकार्ड, वोटर कार्ड में खुद का नाम राहुल गुप्ता के स्थान पर आशुतोषानंद दर्ज कराया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। कोर्ट ने जब पूछा कि राहुल गुप्ता ने नाम परिवर्तन कब कराया तो उनके वकील ने बताया कि राहुल का जन्म 9 जून 1980 को हुआ था और 2019 में उसने नाम परिवर्तन कराया था।

कोर्ट को जब बताया गया कि राहुल ने 2007 में सन्यास ले लिया तो कोर्ट ने कहा कि सन्यास लेने के बाद भी पासपोर्ट चाहिए। लगभग, दस मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को गुण दोष पर निराकृत करते हुए खारिज कर दिया।

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