शिवपुरी। जिला न्यायालय शिवपुरी की िद्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धी मिश्रा ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो युवकों व इनकी सहयोगी एक महिला आरोपित को दोषी मानते हुए 20-20 साल का कारावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन की ओर स ेपैरवी डीपीओ संजीव गुप्ता ने की।
अभियोजन के मुताबिक 30 मई 2018 में इंदार थाने में एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 16 साल की बेटी का अपहरण हो गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पड़ताल की तो कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी के साथ दो युवक सोनू कुशवाह व ंजय योगी सहित इस घटना में सहयोग करने वाली महिला भारती कुशवाह को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने बयान दिया कि सोनू व संजय दोनों ने उसके साथ गलत काम किया है। जबकि भारती ने इस घटना में दोनों युवकों का सहयोग किया। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर चालान र्को में पेश किया। न्यायालय ने दोनाें पक्षों को सुना और दोष सिद्ध होने पर तीनों आरोपितों को 20-20 साल के कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।






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