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ज्ञापन, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के बारे में प्रशासन को देनी होगी जानकारी, बाहर से ही लिए जाएंगे ज्ञापन, नारेबाजी पर भी रोक लगाई / Shivpuri News

शिवपुरी। कलेक्टर कार्यालय के परिसर में आये दिन ज्ञापन, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं जन शिकायत के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु काफी संख्या में जन समुदाय बिना सूचना के परिसर में उपस्थित होता है जिसके कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है। उक्त कानून व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।

जारी निर्देशों के तहत जिले के समस्त अधिकारी/ कर्मचारीगण एवं जन समदाय ज्ञापन, धरना प्रदर्शन एवं जुलूस के रूप में परिसर में आने की पूर्व लिखित सूचना जिला कार्यालय में देंगे। ज्ञापन या अन्य मांगों के संबंध में कलेक्टेट परिसर के मुख्य द्वार पर ही ज्ञापन लिये जाएगें। शासकीय अवकाश के दिवस कोई भी ज्ञापन या अन्य प्रदर्शन के पत्र इत्यादि स्वीकार्य नहीं किए जायेगें। कोविड-19 की गाईड लाईन प्रभावशील रहने की स्थिति में जन-सुनवाई के आवेदन पत्र कार्यालय के मुख्य द्वार पर पेटी में ही डाले जाएंगे। कार्यालय परिसर में शासकीय कर्मचारी एवं आमजन नियत स्थान पर ही अपने वाहन पार्क करेंगे। कार्यालय परिसर में अनावश्यक रूप से बाहरी व्यक्ति परिसर में विचरण नही करेंगे। कार्यालय परिसर की स्वच्छता की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति/कर्मचारीगण पान, बीडी, सिंगरेट, तम्बाकू या कूडा-कचरा फेंक कर परिसर को गन्दा नहीं करेंगे। कार्यालय परिसर में ज्ञापन, धरना प्रदर्शन या जुलूस के दौरान शासकीय चल / अचल सम्पति को क्षति नहीं पहुंचायेंगे। कार्यालय परिसर में ज्ञापन, धरना प्रदर्शन या जुलूस के दौरान अनावश्यक नारेबाजी नहीं की जायेगी। वर्तमान में कोविड-19 गाईड लाईन प्रभावशील होने से कलेक्ट्रेट परिसर स्थल पर जन समूह के रूप में भीड़ एकत्रित न हो इसलिए कोविड गाईड लाइन का पालन किया जाए।

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