शिवपुरी। साहब…! मैंने एक नामांतरण पंजी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी। उस अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और पटवारी को 1993 के खसरा अनुसार अभिलेख दर्ज करने के पटवारी को निर्देश दिए थे। लेकिन पटवारी अपनी मनमानी कर रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह कहना था लटूरी पुत्र बैजू धाकड़, निवासी ग्राम पूठवर्वे तहसील पोहरी का जो मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आया था।
लटूने ने बताया कि उसने नामांतरण पंजी क्र. 9 दिनांक 25 अप्रैल 1993 पारित आदेश 26 मई 1993 के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की थी। मामले में न्यायालय ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय की पंजी क्रं. 9 को निरस्त कर पटवारी ग्राम को 1993 के खसरा अनुसार पटवारी अभिलेख में आदेश का अमल कर 3 दिन में खसरा की प्रति प्रकरण में जोड़ने के आदेश दिए थे। लेकिन पटवारी न्यायालय के आदेश की अव्हेलना कर रहा है और कई बाद मौखिक रूप से पटवारी को आदेश अमल में लाने का निवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामले में कलेक्टर को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की।






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