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चैक बाउंस के मामले में आप पार्टी जिला संयोजक को एक वर्ष का कारावास / Shivpuri News

फरियादी पक्ष की ओर से पैरवी की एड.गजेन्द्र यादव ने  

 
शिवपुरी-
शहर के आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक एड.पीयूष शर्मा को चैक बाउंस के
मामले में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट  जिला शिवपुरी के द्वारा जारी
अपने आदेश के तहत 1 वर्ष की सजा एवं 6 लाख 50 हजार रूपये प्रतिकर अदा करने
का निर्णय दिया है। इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से पैरवी वरिष्ठ
अभिभाषक गजेन्द्र यादव के द्वारा की गई।

विवरण के अनुसार फरियादी
रामगोपाल ओझा पुत्र लक्ष्मणलाल ओझा निवासी इन्द्रपुरम कॉलोनी शिवपुरी से
आरोपी आप पार्टी जिला संयोजक एवं आप पार्टी से पूर्व विधानसभा उम्मीदवार
एड.पीयूष पुत्र केदारनाथ शर्मा निवासी आदर्श नगर कॉलोनी ने अपनी पारिवारिक
आवश्यकता एवं प्लॉट खरीदने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 5 लाख रूपये दिनांक
19.11.2015 से ऋण के रूप में लिए थे जिसके एवज में आरोपी पीयूष शर्मा ने
फरियादी रामगोपाल को भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधवचौक शिवपुरी का भुगतान
हेतु चैक दिया था और फरियादी से कहा था कि 19.09.2017 के बाद चैक कभी भी
अपने खाते में राशि प्राप्त करने के लिए लगा देना तो भुगतान हो जाएगा। जिस
पर फरियादी ने उक्त चैक नियत तिथि को भुगतान प्राप्त करने के लिए चैक को
अपने संबंधित बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया तो 13.12.17 को उक्त चैक
अपर्याप्त निधि के कारण बिना भुगतान के फरियादी को बैंक द्वारा बाउंस होकर
वापिस प्राप्त हुआ। 
 
इसके बाद फरियादी ने उक्त बाउंस हुए चैक की मंाग हेतु
अपने अधिवक्ता वरिष्ठ अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से आरोपी के
पते पर नोटिस भेजा किन्तु आरोपी पीयूष ने उक्त नोटिस प्राप्त करने के बाद
फरियादी का भुगतान नहीं किया। इसके बाद फरियादी ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र
सिंह यादव के माध्यम से परिवाद पत्र  न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस
परन्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई उपरांत आरोपी पीयूष शर्मा को
चैक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए 1 वर्ष की सजा व 6 लाख 50 हजार रूपये
प्रतिकर देने के आदेश दिया है। एड .पीयूष शर्मा के खिलाफ वर्तमान में भी
चैक बाउंस के अन्य मामले न्यायालय में विचाराधीन है तथा पूर्व में
भी पीयूष शर्मा धारा 376 भादवि का आरोपी रह चुका है और 353 भादवि आरोप भी
वर्तमान में है।

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