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सावधान: ट्रेफिक सिगनल तोड़ा या फिर नियमों का किया उल्लंघन तो घर पहुंचेगा चालान

शहर में लगे सीसीटीव्ही कैमरों से वाहन चालकों पर रखी जाएगी नजर
शिवपुरी। शहर में सीसीटीव्ही कैमरे लगने का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब पुलिस उन कैमरों की सहायता से वाहन चालकों पर नजर रखेगी। ऐसी स्थिति ऐसे वाहन चालक जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते है वह सावधान हो जाएं। क्योंकि 20 अगस्त से एसपी राजेश हिंगणकर शहर में लगे सीसीटीव्ही कैमरों की सहायता से शहर के ट्रेफिक व्यवस्था पर नजर रखेंगे। इस दौरान अगर किसी ने ट्रेफिक सिगनल तोड़ा या फिर यातायात के नियमों का उल्लंघन किया तो वह कैमरे में कैद हो जाएंगे और पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के पते पर यातायात अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई का नोटिस उनके घर भेजेगी। उक्त जानकारी एसपी राजेश हिंगणकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया है कि ऐसे वाहन मालिक जिनके पास यातायात पुलिस का समन नोटिस पहुंचता है। जिसे नोटिस प्राप्त होने के दूसरे दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे समन शुल्क जमा करना होगा। अगर उक्त वाहन मालिक समन शुल्क 7 दिवस तक जमा नहीं करता है तो उसका चालान निराकरण हेतु न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। एसपी श्री हिंगणकर ने शहरवासियों से अपील की है कि वह यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें और कानूनी कार्रवाई से बचे। 
बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 250 रूपए का जुर्माना
शहर में कैमरे लगने के साथ ही पुलिस अब ऐसे वाहन चालकों पर नजर रखेगी जो बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। अगर कोई वाहन चालक बिना हेलमेट के कैमरे में कैद हो जाता है तो उसे 250 रूपए का जुर्माना भरना होगा। इसी तरह तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने, नो पार्किंग, काली फिल्म, नम्बर प्लेट में खामी अथवा वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात कर नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रूपए का जुर्माना यातायात पुलिस द्वारा लगाया जाएगा। 
भारी वाहन के नो एंट्री में प्रवेश पर 5 हजार का जुर्माना 
शहर में नो पार्किंग जोन में भारी वाहनों के प्रवेश पर यातायात पुलिस 5 हजार रूपए जुर्माना वाहन चालक पर अधिरोपित करेगी। यह निर्णय शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से होने वाले हादसों को रोकने में काफी प्रभारी होगा। 
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