
शिवपुरी। शिवपुरी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एस बी शर्मा ने हत्या के प्रयास व लूट मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 साल का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए से दंडित किया है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक योगेंद्र विजयवर्गीय ने की।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 16 मार्च 2012 को भारत व उसकी पत्नी सविता धाकड़ के घर में घुसकर कर दो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया। इसके बाद कट्टे व अन्य हथियारों की नोक पर आरोपियों द्वारा घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण सहित नगदी रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी भूकन पुत्र हरप्रसाद रावत निवासी परसोटा व रामवरण पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी लक्ष्मणगढ़ को यह सजा सुनाई है।






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