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एसएसटी एवं एफएसटी दल पूरी सर्तकता के साथ कार्य करें- अनुग्रहा पी-shivpuri news

प्रशिक्षण के दौरान दिए दल के सदस्यों को निर्देश
शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन 2019 कराए जाने हेतु नियुक्त एसएसटी एवं एफएसटी टीमों का अहम् भूमिका है। अतः इन टीमों के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी सर्तकता के साथ कार्य करें। यह निर्देश कलेक्टर अनुग्रहा पी एवं एसपी राजेश हिंगणकर ने सोमवार को जिला पंचायत कार्यालय पोहरी रोड़ के सभाकक्ष में आयोजित एसएसटी एवं एफएसटी टीम के सदस्यों के प्रशिक्षण के दौरान दिए। 
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह कंवर, उपजिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद सहित टीम के सदस्य के रूप में पुलिस अधिकारी एवं अन्य अधिकारी आदि मौजूद थे। मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रोफेसर एपी गुप्ता ने एसएसटी एवं एफएसटी दल के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। 
कलेक्टर अनुग्रहा पी ने प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन के दौरान एसएसटी एवं एफएसटी टीम की सदस्यों की अहम भूमिका है। दल के सदस्य पूरी गंभीरता से लेते हुए अपने कार्य को पूरी मुस्तैदी एवं सर्तकता के साथ संपादित करें। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन हेतु गठित किए गए एफएसटी एवं एसएसटी दलों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। जिसके माध्यम से दल के सदस्यों की लोकेशन भी आसानी से पता लग सकेगी। 
एसपी राजेश हिंगणकर ने कहा कि नाकों पर पुलिस की अहम् भूमिका है। अंतर्राज्यीय सीमा से लगे नाकों पर सीसीटीव्ही से भी निगरानी की जाएगी। प्रत्येक नाके पर टेंट, डर्म, बेरिकेट और ड्राॅप गेट इस प्रकार लगाए जाए कि कोई भी वाहन बिना चैकिंग के न जा सके। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक वाहन की जांच करे। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जांच के दौरान महिला पुलिस कर्मियों का सहयोग लें। इस दौरान वीडियाग्राफी आवश्यक रूप से कराई जाए। 
प्रोफसर एपी गुप्ता ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि प्रत्येक एफएसटी दल में एक मजिस्ट्रेट के साथ एक पुलिस अधिकारी, तीन पुलिस जवान, वीडियोग्राफर, एक वाहन आदि रहेगा। एफएसटी दल अवैध रूप से ले जायी जा रही नगद राशि, शराब उपहार के रूप में दी जाने वाली सामग्री आदि की जांच करेगा। जांच के दौरान सामग्री या राशि पाए जाने पर दल आईपीसी की धारा सेक्शन 171 के तहत कार्रवाईकी जाएगी। यह कार्यवाही निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्ति तक की जा सकेगी। 
उन्होंने बताया कि एफएसटी दल आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किसी व्यक्ति को डराने एवं धमकाने और नकद राशि, शराब वितरण जैसी शिकायत मिलने पर जांच कर कार्यवाही करेंगा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करेगा और असमाजिक तत्वों के विरूद्ध भी की गई कार्रवाई की एक प्रति कलेक्टर और एसपी को दी जाएगी।
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