
सामान्य को 25 हजार एवं अनुजा एवं जनजाति के प्रत्याशी को 12500 की राशि जमा करनी होगी
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रहा पी ने लोकसभा निर्वाचन के संबंध में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा.निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दो अतिरिक्त फोटो देने होगें। इन फोटो का उपयोग ईव्हीएम में उपयोग होने वाले मतपत्र में किया जाएगा।
अभ्यर्थियों द्वारा जो छायाचित्र दिए जाए वह स्पष्ट हो। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आपराधिक प्रकरण की जानकारी तीन समाचार पत्रों एवं तीन समाचार चैनलों में अलग-अलग तिथियों में प्रसारित एवं प्रकाशित कराना होगी। उन्होंने उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे ईको फ्रेंडली चुनाव प्रचार सामग्री का उपयोग करें।
अनुग्रहा पी ने उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि उनके द्वारा बनाए गए बूथ लेवल अभिकर्ताओं की सूची भी अविल्ब उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए है कि मतदान के दिन मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पर्ची के साथ फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र लाना आवश्यक होगा। मतदाता पहचान पत्र न लाने की स्थिति में मतदाता को आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज लाना होगा।
उम्मीदवारों को पृथक से बैंक खाता खुलवाना होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रहा पी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से दो या तीन दिन पूर्व बैंक में पृथक से खाता खुलवाना होगा। इसी खाते से चुनाव के दौरान राशि खर्च की जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि 17 अप्रैल, 19 अप्रैल एवं 21 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएगें। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की पूर्ति करने में किसी भी प्रकार की उम्मीदवार या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी प्रकार की परेशानी न होए इसके लिए हेल्पडेस्क स्थापित की गई है। कलेक्टर ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25 हजार की राशिए जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 12 हजार 500 रुपए की राशि निक्षेप राशि के रूप में जमा कराई जाएगी।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आरएस बालोदिया ने बताया कि उम्मीदवार तीन से अधिक वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। 100 मीटर के अंदर नाम निर्देश पत्र के दौरान उम्मीदवार सहित पांच से अधिक लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट के कोर्ट रूम में लिए जाएगें। उन्होंने बताया कि वाहनों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं हेलीकाॅप्टर की अनुमति जिला मुख्यालय से दी जाएगी।






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