
सुनील रजक शिवपुरी। भारत निर्बाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्बाचन 2019 के आधार पर आचार संहिता लागू होने के दिनांक 10.03.2019 से दिनांक 30.03.2019 तक शांतिपूर्ण निर्बाचन सम्पूर्ण कराने हेतु जिलाधीश एवं जिला निर्बाचन अधिकारी श्रीमति अनुग्रहा पी. के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति वंदना पांडेय के सतत मार्गदर्शन में जिला शिवपुरी में आबकारी दल द्वारा अबैध शराब धारण , विक्रय चौर्यनयन, ब्यापार में लिप्त लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा हैं।
जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी श्रीमति पांडेय के अनुसार लोकसभा निर्बाचन आचार संहिता लागू होने के दिनांक 10.03.2019 से दिनांक 30.03.2019 तक मात्र 20 दिवस में आबकारी दल द्वारा 201.600 लीटर देशी मदिरा जिसका अनुमानित मूल्य 80640 रुपये, 846.200 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जिसका अनुमानित मूल्य 126930 रुपये , 149.470 लीटर विदेशी मदिरा जिसका अनुमानित मूल्य 89682 रुपये, 201.550 लीटर बीयर जिसका अनुमानित मूल्य 60465 रुपये एवं 6440 किग्रा लहान नष्ट किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य 322000 रुपये , जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) एवं (च) के तहत कुल 158 प्रकरण कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जप्त मदिरा का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 679717 रुपये हैं।
अबैध मदिरा निर्माण, धारण,विक्रय के विरुद्ध में यह अभियान लोकसभा निर्बाचन 2019 में आचारसंहिता लागू रहने तक यह अभियान निरन्तर एवं सतत रूप से जारी रहेगा।






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