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पेम्पलेट, पोस्टर, हेण्डबिल आदि प्रचार सामग्री पर संख्या भी अंकित करनी होगी | Shivpuri News

शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान चुनाव से संबंधित सभी पैम्पलेट, पोस्टर, हेण्डबिल तथा अन्य सामग्री का प्रकाशन करते वक्त, प्रकाशन एवं मुद्रक, का नाम एवं प्रसार संख्या, मुख्य पृष्ठ पर लिखना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर संबंधित प्रकाशक के विरूद्ध 127ए या आरपी एक्ट 1951 के तहत कार्यवाही की जा सकेंगी। उक्त आशय की जानकारी अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालोदिया ने प्रिटिंग पे्रस के संचालकों एवं केबल आॅपरेटरों के आयोजित बैठक में दी। 
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह कंवर, जिला पेंशन अधिकारी एवं लेखा व्यय टीम की नोडल अधिकारी श्रीमती छवि जैन बिरमानी एवं जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के नोडल अधिकारी एवं उपंसचालक जनसंपर्क श्री अनूप सिंह भारतीय सहित प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं केबल आॅपरेटर उपस्थित थे। 
अपर कलेक्टर श्री बालोदिया ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों एवं केबल आॅपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रिंटिंग पे्रस संचालक जो भी हेण्डबिल, पेम्पलेट, पोस्टर आदि छापे उस पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम प्रिंट होना आवश्यक है।
व्यय टीम की नोडल अधिकारी श्रीमती छवि जैन बिरमानी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पेम्पलेट का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं कराएगा। जब तक कि प्रकाशक की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा दो प्रतियों में मुद्रक को न दिया जाए। 
उन्होंने बताया कि मुद्रित सामग्री यदि राज्य की राजधानी में प्रकाशित कराने पर मुद्रण के तीन दिन के अंदर मुद्रित सामग्री मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को भेजनी होगी। परिशिष्ठ-क पर नियत प्रारूप में प्रकाशक को दो प्रतियों में घोषणा पत्र मुद्रक को देना होगा। परिशिष्ठ-ख पर मुद्रित सामग्री की प्रति सहित सूचना मुद्रक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देनी होगी। 
जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के नोडल अधिकारी एवं उपसंचालक जनसंपर्क श्री अनूप सिंह भारतीय ने बताया कि केबल आॅपरेटर एमसीएमसी समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत ही केबल टीव्ही पर विज्ञापनों का प्रसारण कर सकेंगे। सभी केबल आॅपरेटरों के प्रतिदिन प्रसारित की जाने वाली राजनैतिक गतिविधियों की सीडी एवं डीवीडी बनाकर जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को देना होगी। मुद्रक को राजनैतिक पम्पलेट, हेण्डबिल छापने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं दो प्रति जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को देना होगी।
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