
एक वर्ष पूर्व रिलैक्स स्पा सेंटर पर छापा मारकर पुलिस ने पकड़ा था सैक्स रैकेट
शिवपुरी। सीजेएम न्यायालय शिवपुरी ने स्पा सेंटर की आड़ में संचालित देह व्यापार के अवैध धंधे के मामले में संलिप्त भाजपा संगठन की पूर्व नेत्री एवं स्पा सेंटर की संचालिका सुखराज उर्फ रज्जी कौर सहित 11 आरोपियों को सजा सुनाई है। अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3,4,5 का दोषी पाते हुए श्यामा सिंह और सुखराज उर्फ रज्जी कौर को एक व तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रूपए जुर्माना और शेष आरोपियों को अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3,5 का दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ राजवीर सिंह यादव द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी के अनुसार 26 मई 2018 को रात करीब 12 बजे कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एसपीएस स्कूल के सामने स्थित एक मकान में स्पा सेंटर पर छापा मारकर वहां से देह व्यापार में लिप्त 9 ग्राहक और दो युवतियों को गिरफ्तार किया था जिनमें एक युवती श्यामा सिंह पुत्री रामनरेश निवासी बदेरा थाना बारां यूपी जो बॉम्बे से देह व्यापार करने के लिए शिवपुरी बुलाई गई थी। वहीं पुलिस ने स्पा सेंटर की संचालिका एवं भाजपा की पूर्व नेत्री रज्जी कौर शामिल थी। रिलैक्स स्पा की संचालिका रज्जी कौर बॉम्बे से बुलाई गई युवती से वेश्यावृति करा रही थी जहां 9 ग्राहक चंद्रभान पुत्र विशाल गुर्जर निवासी सतनवाड़ा, मुलायम सिंह पुत्र धूप सिंह बेडिय़ा निवासी लालमाटी, रविंद्र पुत्र कल्याण सिंह निवासी गणेश कॉलोनी, सतीश पुत्र श्यामलाल रजक निवासी फतेहपुर, शैतान सिंह पुत्र बाबू सिंह, बलबीर पुत्र मुरारीलाल यादव, संतोष पुत्र हरविलास निवासी शिव कॉलोनी, कन्हैया पुत्र भागीरथ धाकड़ निवासी पोहरी रोड़ और सतेंद्र बैठे हुए थे और सतेंद्र उक्त युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार की धाराओं में अपराध पंंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उक्त मामले में अपना फैसला सुनाया।






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