Press "Enter" to skip to content

तीन दशक बाद… सरकारी कॉलेजों को मिलेंगे 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर ! Bhopal News

जबलपुर . प्रदेश के 500 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों को अब जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर्स मिल सकेंगे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रक्रिया पर जनवरी से लगी रोक सोमवार को हुई सुनवाई के बाद हटा ली। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा एवं जस्टिस विशाल धगट की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि नियुक्ति प्रक्रिया में दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 34 का पालन सुनिश्चित किया जाए।
 मामला दिव्यांग कोटे में निर्धारित मात्रा से अधिक आरक्षण देने से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए जारी पुरानी चयन सूची को खारिज करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि 15 जुलाई तक आरक्षण नियम का पालन करते हुए नई चयन सूची जारी की जाए। राकेश कुमार तोमर सहित अन्य ने याचिकाएं दायर कर बताया था कि मप्र लोक सेवा आयोग ने अगस्त 2018 में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सरकार को चयन सूची दे दी थी। तीन दशक से भर्ती नहीं हुई।
 याचिकाकर्ताओं ने कहा था- सामान्य उम्मीदवारों का हक मारा गया
 याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ब्रम्हानंद पांडे ने कोर्ट को बताया कि दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग विषयों में भर्ती के लिए पदों पर दिव्यांगों के लिए 6 फीसदी से अधिक आरक्षण दिया गया है, जोकि नियम का खुला उल्लंघन है। किसी विषय में 12 तो किसी में 18 फीसदी तक आरक्षण दे दिया गया। इससे सामान्य सहित अन्य वर्गों के उम्मीदवारों का हक मारा गया।
सरकार ने माना- त्रुटि हुई : इस मामले में प्रभारी महाधिवक्ता शशांक शेखर ने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि आरक्षण देने में त्रुटि हुई है। दिव्यांगों को स्वीकृत पदों के तहत आरक्षण दे दिया गया, जबकि विज्ञापित पदों पर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि नई सूची में दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 34 का पालन किया जाएगा।
दिसबंर 2017 में जारी हुआ था विज्ञापन : पीएससी ने दिसंबर 2017 में विज्ञापन जारी किया थाा। परीक्षा जून-जुलाई 2018 में हुई। इसी साल अगस्त महीने में रिजल्ट घोषित किए गए। वहीं चयनित 2539 उम्मीदवारों का वेरीफिकेशन हो चुका है। इसमें से 2536 उम्मीदवारों के प्रकरण में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इस निर्णय के बाद इनको नियुक्ति आदेश देने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!