आवेदकों ने हाईकोर्ट डिसीजन की कॉपी अधिकारियों को सौंपी, बोले अतिक्रमण तुड़वा दो
शिवपुरी। शहर के एबी रोड बड़े नाले से लेकर गुरुद्वारे के पास तक कई आलीशान कमर्शियल भवन बने हुए हैं। इनमें बीते कई सालों से नामचीन व्यवसायी कारोबार कर रहे हैं। बैंक से लेकर कई नामचीन कारोबारी यहां सालों से व्यापार करते देखे जा रहे हैं, अब इन्हें लेकर हाईकोर्ट से जारी आदेश की प्रति मंगलवार को सामने आई। जनहित याचिका लगाने वाले आवेदक कृपालसिंह पुत्र हरवंश और सलमान पुत्र रशीद खान ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक आवेदन हाईकोर्ट की प्रति संलग्न कर एडीएम आरएस बालोदिया को सौंपा हैं। जिसमें लिखा है कि यहां छावनी की सार्वजनिक भूमि हैं जिन पर व्यापारियों ने अपने भवन का निर्माण कर लिया। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं और 16 दिसंबर 2019 को कलेक्टर से उक्त संबंध में जवाब मांगा है। इसलिए उक्त निर्माण समय रहते हटाए जाएं। जिनके विरुद्ध जनहित याचिका लगाई गई है उसमें एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, झांसी बंदूक घर, बंसल ऑयल, बीआर टावर, मंदिर, विद्यापति भवन के नाम शामिल हैं। एडीएम का कहना है कि आवेदन आया है और वे उक्त मामले को दिखवा रहे हैं। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।





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