
शिवपुरी। जिले में 15 नवंबर तक समस्त आतिशबाजी (पटाखा) दुकानें बंद रहेगी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के पटाखे चलाने को भी प्रतिबंधित किया जाता है।






Be First to Comment