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टावर पर चढ़े युवक ने लगाया तहसीलदार पर झूठी एफआईआर का आरोप, कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग / Shivpuri News

शिवपुरी। जिले के नरवर तहसील के ग्राम नरोआ निवासी कृष्णा रावत ने कलेक्टर शिवपुरी को आवेदन देकर नरवर तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि तहसीलदार के निर्देश पर उसके, उसके भाई पुष्पेंद्र रावत और पिता रतन सिंह रावत के खिलाफ नरवर थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने पूरे मामले की किसी वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराकर दर्ज पुलिस प्रकरण को निरस्त करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, कृष्णा रावत की मां गायाबाई के नाम ग्राम नरोआ में भूमि है, जिसका बंटवारा प्रकरण नरवर तहसील में लंबित है। बंटवारे को लेकर कृष्णा रावत ने 22 जून 2026 को आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर सुनवाई के लिए 2 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2 जुलाई को सुनवाई के दौरान तहसीलदार ने उसकी आपत्ति पर विचार करने के बजाय उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और कर्मचारियों के साथ मिलकर उसे धक्का देकर तहसील कार्यालय से बाहर निकलवा दिया।

कृष्णा रावत का कहना है कि इस व्यवहार से आहत होकर वह न्याय की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। इसके बाद नरवर थाना पुलिस, तहसीलदार और तहसील का स्टाफ मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसके पिता और भाई को फोन कर बुलाया गया तथा सभी ने आश्वासन दिया कि नीचे उतरने पर न्याय किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद वह टावर से नीचे उतर गया।

आवेदन में आगे आरोप लगाया गया है कि उसी शाम करीब 8:50 बजे तहसीलदार के कहने पर नरवर थाना पुलिस ने उसके, उसके भाई पुष्पेंद्र रावत और पिता रतन सिंह रावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह पूरी तरह झूठा प्रकरण है। उसका यह भी कहना है कि उसके पिता और भाई तहसील कार्यालय में मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्हें पटवारी रामनिवास रावत एवं अन्य कर्मचारी द्वारा फोन कर मौके पर बुलाया गया था। इसके कॉल रिकॉर्ड और घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया गया है।

पीड़ित ने आवेदन में कहा है कि इस कार्रवाई से उसके पूरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। उसने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की वरिष्ठ अधिकारियों की टीम से निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए तथा उसके, उसके भाई और पिता के खिलाफ दर्ज पुलिस प्रकरण को समाप्त कराने के निर्देश दिए जाएं।

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