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ऋण नहीं चुकाना पड़ा महंगा: 1 साल की सश्रम जेल, 9.60 लाख रुपये प्रतिकर का आदेश / Shivpuri News

शिवपुरी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से लिए गए ऋण का भुगतान नहीं करने वाले एक व्यक्ति को न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी श्री संजय श्रीवास्तव ने आरोपी महेंद्र सिंह रघुवंशी निवासी ग्राम उकावल, तहसील कोलारस को एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 9 लाख 60 हजार रुपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, महेंद्र सिंह रघुवंशी ने व्यापार विस्तार के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, बदरवास शाखा से ऋण लिया था, लेकिन निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी प्रतिकर राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

मामले में परिवादी कंपनी की ओर से अधिवक्ता पंकज जैन ने पैरवी की। वहीं कंपनी के बिजनेस हेड देवेश शर्मा, कलेक्शन हेड विकेश यादव, रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा तथा अधिवक्ता अंकुर शर्मा के निर्देशन में प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

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