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बीरा में अवैध उर्वरक भंडारण का भंडाफोड़, 124 बैग खाद जब्त; आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज / Shivpuri News

शिवपुरी। जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में पिछोर अनुभाग के ग्राम बीरा में अवैध रूप से उर्वरक भंडारण और विक्रय किए जाने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 124 बैग उर्वरक जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर एसडीएम पिछोर ममता शाक्य द्वारा ग्राम बीरा में निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान ब्रजमोहन उर्फ मुन्ना गुप्ता पुत्र भैयालाल गुप्ता की दुकान और गोदाम की जांच की गई। निरीक्षण के समय संबंधित व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं मिला। प्रशासन द्वारा उससे दूरभाष और अन्य माध्यमों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद पाया गया।

कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पंचों की मौजूदगी में गोदाम का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कुल 124 बैग उर्वरक भंडारित पाया गया। इनमें 94 बैग यूरिया (एनएफएल कंपनी), 27 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) तथा 3 बैग एनपीके (20:20:0:13) उर्वरक शामिल थे।

जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्ति के पास उर्वरक भंडारण और विक्रय के लिए वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं थी। इसके बावजूद वह उर्वरकों का भंडारण और विक्रय कर रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन है।

अवैध भंडारण की पुष्टि होने पर प्रशासन ने चौकी खोड़, थाना भौंती में उर्वरक (गुण नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। प्रशासन का कहना है कि खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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