शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश पिछोर किशोर कुमार गेहलोत ने लूट सहित हत्या के मामले में दो आरोपितों को आजीवन करावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार 16 जुलाई 2023 रामकुमार यादव ने शिकायत दर्ज कराई कि, 15 जुलाई 2023 की शाम 5:30 बजे उसका बड़ा भाई शिशुपाल यादव घर से मोटर सायकल से डीजल लेने के लिए राजघाट की बोलकर गया था, लेकिन जब देर रात तक वह लौट कर घर नहीं आया तो उसने रात 8 बजे उसे फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद था। रामकुमार के अनुसार उसने अपने मामा के बेटे खैरोदा निवासी गोलू यादव को फोन लगाकर जब शिशुपाल यादव के संबंध में जानकारी देकर उसका पता करने के लिए कहा तो कुछ देर बात उसके पास गोलू का फोन लाया कि शिशुपाल राजापुर की नहर की पुलिया के पास लहुलुहान हालत में पड़ा हुआ। रामकुमार इसके बाद अपने जीजा दानवीर को लेकर राजापुर में नहर की पुलिया के पास पहुंचे तो वहां शिशुपाल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। शिशुपाल की मोटर सायकल वहां नहीं थी, उसकी जेब में रखे डीजल के रुपये और मोबाइल भी गायब थे। पुलिस ने देहाती नालसी के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। शिशुपाल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, झांसी में उपचार के दौरान शिशुपाल की मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने हत्या व लूट की धाराओं में प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू की। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने रूपा उर्फ रूप सिंह पिता पूरन सिंह उम्र 28 साल एवं पहलवान उर्फ गुल्लम पिता लल्लीराम उम्र 26 साल निवासीगण खोपराचक थाना बहादुरपुर जिला अशोकनगर को प्रकरण में आरोपित बनाकर 23 नवंबर 2023 को चार्जशीट न्यायालय में सुनवाई के प्रस्तुत की। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में पेश किए गए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपितों को लूट सहित हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में तत्कालीन थाना प्रभारी पुनीत वाजपेई ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अंधे कत्ल के मामले को जल्द ट्रेस कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया था. इसके बाद आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.







Be First to Comment