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नगर पालिका अध्यक्ष पर गिर सकती है कार्रवाई की गाज, कारण बताओ नोटिस जारी / Shivpuri News

शिवपुरी। सूत्रों के अनुसार राज्य शासन ने नगर पालिका परिषद, शिवपुरी की अध्यक्ष को गंभीर अनियमितताओं के आरोपों में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 51 में निहित शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष पर वित्तीय व कार्यपालक प्रशासन की निगरानी न करने, अधिकारियों-कर्मचारियों पर नियंत्रण में चूक तथा नियमों के विपरीत कार्य होने के आरोप लगाए गए हैं।
सूत्र बताते हैं कि नोटिस में कहा गया है कि अध्यक्ष के रूप में उनके कर्तव्यों का विधि के अनुसार पालन नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। शासन की राय में लोकहित के दृष्टिगत उनका पद पर बने रहना वांछनीय नहीं है। इसी आधार पर उनके कथित कृत्यों को गंभीर कदाचरण की श्रेणी में रखते हुए अधिनियम की धारा 41-क के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, इस पर 15 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।
सूत्रों के मुताबिक, निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी नोटिस में दी गई है। मामले ने स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

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