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50 किलोग्राम गांजा रखने के आरोप से आरोपी दोष मुक्त, मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश मिश्रा की / Shivpuri News

शिवपुरी: अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 20.04.2022 को समय 16:30 बजे से 20:20 बजे के मध्य रातीर पुलिया, फतेहपुर रोड, अंतर्गत पुलिस थाना कोतवाली, शिवपुरी पर सफेद स्विफ्ट कार क्रमांक एम.पी. 33सी.ए.0105 में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर एवं संयुक्त आधिपत्य में प्लास्टिक के पैकेटों में अवैध रूप से बिना किसी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के अपने आधिपत्य में कुल 50 किलोग्राम गांजा (कैनेबिस) वाणिज्यिक मात्रा से अधिक प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने व परिवहन करने हेतु स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 सहपवित धारा 20 (ख) (11) (सी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है।संपूर्ण विवेचना के उपरांत मामला माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जहां अभियुक्त अरुण राठौर के वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश मिश्रा द्वारा किए गए तर्कों एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों के आधार पर आरोपी अरुण राठौर को माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया.

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