Press "Enter" to skip to content

नेशनल लोक अदालत 8 सितम्बर को

शिवपुरी- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार संपूर्ण भारत में और जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष  आर.बी.कुमार के जिला शिवपुरी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन
08 सितम्बर 2018 को किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराने वाले पक्षकारगण कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण तथा निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 आश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की जाएगी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने बताया कि प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छिमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छिमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 
आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान ही करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र वार्षिक नेशनल लोक अदालत 14 जुलाई 2018 में समझौता करने के लिए ही लागू होगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार बसूल की जाएगी।
नेशनल लोक अदालत में राज्य शासन की संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों और कृषकों के विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 एवं 138 में दर्ज प्रकरणों की वापसी भी की जाएगी। 
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!