
कार्यशाला में केन्द्र सरकार द्वारा तंबाकू आपदा से लोगों को बचाने हेतु तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा 2003) के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। शासकीय कार्यालय परिसरों,स्कूलों में धूम्रपान न हो, इसके लिए चेतावनी बोर्ड लगाने, कोटपा कानून के तहत धूम्रपान करते पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी पर 200 रुपए और कार्यालय प्रमुख पर 600 रुपए की अर्थदंड लगाने की बात कही। डॉ ए एल शर्मा ने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता पाया जाता है, तो उस पर 200 रुपए के अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।इस दौरान स्कूल के प्राचार्य संजय कुमार शर्मा सहित छात्र छात्राएं और शिक्षक शामिल हैं।
तंबाकू के सेवन से होती है ये बीमारियां: तंबाकू के सेवन से गले, मुंह, फेफड़े, आहार नली, गुर्दा, रक्त, पेट, मूत्राशय, स्तन, लीवर और गर्भाशय का कैंसर होता है।






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