
शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपित को चार वर्ष के कारावास व 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता लोक अभियोजन अधिकारी ने की। अभियोजन के अनुसार 24 मार्च 2014 को फरियादी घर पर सो रहा था। दिन के करीब 2:30 बजे जब वह उठा तो उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं मिली। जिस पर आसपास तलाश की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तलाश में पता चला कि आरोपित गुलशन उसके घर आया था और उसकी पुत्री को उसी के साथ देखा गया था। जिस पर थाने में केस दर्ज करवाया गया और चालान न्यायालय में पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद आरोपित को सजा सुनाई गई।






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