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जनसमस्या निवारण शिविर एवं अंत्योदय मेले का आयोजन 31 जनवरी को-shivpuri news

शिवपुरी। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराने एवं समस्याओं के निराकरण के लिए 31 जनवरी को सुबह 11 बजे से पोलोग्राउंड शिवपुरी में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण एवं अंत्योदय मेले का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर अनुग्रह पी ने सोमवार को समय-सीमा (टीएल) की बैठक में पत्रों की समीक्षा के दौरान दी। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर अशोक कुमार चौहान, जिला पंचायत के सीईओ राजेश जैन, जिले के सभी एसडीएम एवं जिला अधिकारी आदि मौजूद थे। 
कलेक्टर अनुग्रह पी ने जिले के सभी अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि 31 जनवरी को जिला मुख्यालय पर स्थित पोलोग्राउंड पर सुबह 11 बजे से आयोजित शिविर किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारी योजनाओं के तहत लाभांवित किए जाने वाले हितग्राहियों को चिंहित कर उन्हें लाभांवित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी मेले में विभागीय योजनाओं पर केंद्रित अपने-अपने विभाग के स्टाॅल लगाएगें। जिनके माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ हितग्राहियों को भी लाभांवित कराएगें। 
नि:शक्तजनों को शिविर में मिलेंगे कृत्रिम सहायक उपकरण
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि मेला स्थल पर निःशक्तजनों के लिए भी एक शिविर आयोजित किया जाए। शिविर में चिहिंत निःशक्तजनों को कृत्रिम सहायक उपकरण वितरित किए जाए। इस कार्य में सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षा विभाग से समन्वय करें। इस दौरान शासन की विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं की भी प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के तहत जो प्रकरण स्वीकृत हो चुके है, उन प्रकरणों में संबंधित विभाग बैंको से समन्वय कर वितरण की कार्रवाई करें और बैंको को अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों के प्रकरण भेजे जाए। 
गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन 21 से 23 तक होंगे
कलेक्टर ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु कृषकों के पंजीयन के लिए 21 जनवरी से 23 फरवरी 2019 तक पंजीयन केंद्रों पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि पंजीयन केंद्रोें पर आवश्यक व्यवस्थाएं करें। अधिकारी को निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों की सूची संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए। जिससे वह केंद्रों पर जाकर निरीक्षण कर सके।
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