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भूदान यज्ञ बोर्ड की पट्टे की भूमि अवैध रूप से अंतरण करने पर 18 फरवरी को सुनवाई-shivpuri news

शिवपुरी। भूदान यज्ञ बोर्ड से प्रदाय किए गए भूमि के पट्टे को बगैर सक्षम अधिकारी की अनमुति के अवैध रूप से अंतरण करने के दो प्रकरणों में अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी ने अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 18 फरवरी को कार्यालय अपर कलेक्टर में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा तहसील पोहरी के ग्राम कदबई निवासी जगन्नाथ पुत्र अर्जन बाहम्ण को तहसील पोहरी के ग्राम बहरदा की भूमि सर्वे क्रमांक-27 रकवा 2.09 हैक्टर का भू-दान पटटा प्रदाय किया गया था। जिसे बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से ग्राम बहरदा तहसील पोहरी निवासी करनू पुत्र सिरिया अहीर के नाम किए जाने तथा तहसील बदरवास ग्राम गागौनी निवासी बारेलाल ना.बा.पुत्र रतनसिंह गुर्जर सरपरस्त नाथू गुर्जर को तहसील रन्नौद में ग्राम गागौनी की भूमि सर्वे क्रमांक-898, 900 रकवा 0.20, 0.64 हैक्टर का भू-दान पट्टा प्रदाय किया गया था। जिसे बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से ग्राम गागोनी निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर के नाम किए जाने तथा उक्त दोनों प्रकरणों में मप्र भूदान यज्ञ अधिनियम में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अनावेदक अपना स्पष्टीकरण 18 फरवरी 2019 तक उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने पर आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई जाएगी।
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