Press "Enter" to skip to content

अगर अवैध बिक रही हो शराब या हो रहा हो परिवहन तो थाने जाकर दे सूचना : कलेक्टर / Shivpuri News

शिवपुरी/ कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने भूमि या भूमि स्वामी, ग्राम मुखिया, ग्राम लेखापाल, चौकीदार, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, शासकीय सेवक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में नियुक्त नगर पालिका के कर्मचारी, वार्ड प्रभारी को निर्देशित किया है कि संबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरा का निर्माण, परिवहन, कब्जा अथवा विक्रय की जानकारी तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा थाना प्रभारी को उपलब्ध करायें। जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अनुसार अवैध रूप से मदिरा का निर्माण, परिवहन, कब्जा अथवा विक्रय किया जाना दण्डनीय अपराध है व उक्त अधिनियम की धारा 50 के अनुसार ऐसे किसी भी अवैधानिक कृत्य की जानकारी संबंधित भूमि या भूमि स्वामी, ग्राम मुखिया, ग्राम लेखापाल, चौकीदार और ग्राम में सरकार या प्रतिपाल्य अधिकरण की ओर से भूमि के राजस्व का लगान के संग्रहण में नियोजित किये गये समस्त अधिकारी (पटवारी, राजस्व निरीक्षक) तत्काल मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने के थाना प्रभारी को संसूचित करेंगें। अवैध मदिरा के संबंध में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए प्रशासन को अवगत कराएगें

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!