
शिवपुरी। जिले के विक्रेता मैसर्स मां बलारी इलेक्ट्रीकल्स एण्ड कृषि क्लीनिक पोहरी द्वारा इन्डो स्वीस केमीकल लि.चंडीगढ़ (हरियाणा) कंपनी से खरीदी गई कीटनाशी दवा लेमडासाइलोथ्रिन 4.9 प्रतिशत सीएस प्रयोगशाला में विश्लेषण उपरांत अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक कृषि श्री यू.एस.तोमर द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा (2) 18(ग) का उल्लंघन हाने से कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित विक्रेता का अमानक कीटनाशी का जिले में भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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