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वोटर पर्ची के साथ पहचान संबंधी दस्तावेज भी लाना होगा-shivpuri news

शिवपुरी। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं को अपनी पहचान कराने के संबंध में इपिक कार्ड अथवा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज जरूर लाना होगा, तभी वे अपना वोट डाल सकेंगे। इपिक कार्ड के अलावा जो जरूरी दस्तावेज ला सकते हैं, उनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य शासन द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, आधार कार्ड आदि शामिल हैं।
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