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सड़क हादसे में मजदूर की मौत के मामले में कोर्ट का फैसला, बीमा कंपनी को 14 लाख क्षतिपूर्ति देने के आदेश / Shivpuri News

शिवपुरी: सड़क हादसे में मजदूर की मौत के मामले में न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने बुधवार को फैसला सुनाया है। कंपनी को परिजनों को बीमा कंपनी द्वारा 14 लाख 42 हजार 618 रुपए की क्षतिपूर्ति देने होंगे।

5 जनवरी 2022 को रात 8:30 बजे चंदेरी रोड का रहने वाला राजाराम कोली घर के सामने बैठे हुआ था, इसी दौरान टैंकर क्रमांक MP07GA2489 के ड्राइवर नरेश लोधी ने टैंकर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए राजाराम को टक्कर मार दी। इस हादसे में राजाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

मृतक राजाराम कोली के न्यायलय में क्षतिपूर्ति का दावा किया था। अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय में क्षतिपूर्ति याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर क्लेम प्रस्तुत होने के दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं दावा खर्च अलग से देने को कहा है।

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