Press "Enter" to skip to content

कोर्ट ने नपा को 7,89,100 रुपए 3% ब्याज सहित देने के आदेश / Shivpuri News

शिवपुरी: तीन 3 साल पहले 2019-20 में ग्वालियर की फर्म द्वारा टी गार्ड सप्लाई मामले में 500 ट्री गार्ड का भुगतान नगर पालिका ने आधा ही दिया, जिसके एवज में पेमेंट न करने पर जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो न्यायालय ने नगर पालिका को शेष भुगतान के साथ 90000 रुपए कोर्ट फीस और तीन फीसदी ब्याज जमा करने के निर्देश दिए।

द्वितीय व्यवहार न्यायधीश जितेंद्र मेहर ने नगर पालिका को 7,89,100 रुपए की शेष धन राशि अदायगी के निर्देश दिए। मैसर्स मदान फार्म द्वारा करुण मदान बनाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी से ऑनलाइन निविदा प्राप्त की। जिसमें वादी फर्म को कुल 14,45000 राशि में से आधी राशि ही अदा की। जिसके बाद नगरपालिका द्वारा वादी फर्म को राशि अदा करने से इनकार कर दिया। वादी फर्म द्वारा न्यायालय में गुहार लगाई।

जिसमे न्यायालय द्वारा सभी गवाह एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर वादी के पक्ष में नगर पालिका को आदेशित किया । जिसमें नगर पालिका को बकाया धनराशि फर्म को 7,89,100 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने एवं साथ में 90000 रुपए कोर्ट फीस अदा करने का निर्देश दिए।

मामले में वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता पंकज आहूजा, विनोद शर्मा, राशिद जाफरी, चन्द्रशेखर भार्गव, आयुषी सिंह राणा, रंजना कुशवाहा, वर्षा बर्मा, आकाश जैन की तरफ से की गई थी।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!