शिवपुरी: जिले में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउडस्पीकर, डीजे आदि का निर्धारित समय एवं डेसीबल में उपयोग किया जाए। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बैठक में शासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों के संबंध में बताया।
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में धर्मगुरुओं के साथ आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी एवं धार्मिक गुरूजन उपस्थित थे।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन कराने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर निर्धारित डेसिबल ध्वनि का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का उपयोग किए जाने से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है।सभी धर्मगुरु, धार्मिक स्थलों से जुड़े लोग इसमें सहयोग और समन्वय से काम करें। शासन के निर्देशों का पालन कराएं। सभी ने सहयोग का आश्वासन भी दिया।
उन्होंने कहा कि जिले में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित जांच कर कार्यवाही निष्पादित किए जाने हेतु उड़नदस्तों का गठन भी किया जाएगा। उक्त दस्ते में जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी, संबंधित थाने का थाना प्रभारी अथवा उसका प्रतिनिधि एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी शामिल रहेंगे।
विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में 75 डेसीबल, रात के समय में 70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन के समय में 65 डेसीबल, रात के समय में 55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में दिन के समय में 55 डेसीबल, रात के समय में 45 डेसीबल व शांत क्षेत्र में दिन के समय में 50 डेसीबल, रात के समय में 40 डेसीबल तक ध्वनि सीमा रहेगी।

धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित समय एवं डेसीबल में उपयोग किया जाए, धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित Shivpuri News
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