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होली पर कमर में तमंचा फसाकर गांव में उत्पाद मचाने वाले बदमाश को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा और जुर्माना / Shivpuri News

शिवपुरी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पोहरी अविनाश छारी द्वारा एक आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। बता दे कि पुलिस ने आरोपी को होली के दिन गांव में उत्पाद मचाने को लेकर गिरफ्तार किया था। ओरापी के कब्जे पुलिस ने एक कट्टा व जिंदा राउंड जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था।
जानकारी के अनुसार होली के त्योहार पर झिरी गांव में आंकुर्सी का धीरज बराई उधम कर रहा था। पोहरी थाना पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को 315 बोर का देशी कट्टा और दो जिंदा राउण्ड के साथ पकड़ा।कट्टा एवं राउण्ड रखने का वैध लाईसेंस चाहा तो उसने न होना बताया। उक्ताशय पर से पुलिस थाना पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।माननीय न्यारयालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आयुध अधिनियम में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पोहरी के द्वारा की गई।

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