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नाबालिग को भगाकर ले जाने के जुर्म में युवक को 10 साल की सजा 5 हजार का जुर्माना / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले के भौंती थाना क्षेत्र में 4 साल पहले एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के जुर्म में एक युवक को न्यायालय आरएम भगवती विशेष न्यायाधीश पिछोर ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर 10 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

जानकारी के अनुसार भौती थाने में 28 अगस्त 2019 की सुबह एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की मां शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 16 साल की बेटी 12वीं की कोचिंग पढ़ने ऊमरीकलां से भौती आई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। सतेंद्र पुत्र बद्री लोधी निवासी ग्राम ठुनी पर बहला फुसलाकर ले जो का संदेह जताया था। पुलिस ने अपहरण और पोस्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया।पीड़िता के बयानों के आधार पर न्यायालय ने सतेंद्र (18) पुत्र बद्री प्रसाद निवासी ग्राम उनी को पॉक्सो एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।

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