शिवपुरी: जिला प्रशासन द्वारा आदतन अपराधी के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले के 13 आदतन अपराधियों को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिलों की सीमा से निष्कासित किया है। इसके साथ ही 4 आदतन अपराधियों को थाने की निगरानी में रहने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जारी आदेशानुसार आदतन अपराधी राकेश पुत्र शिवदयाल साहू उम्र 24 साल निवासी तालाब के पास खनियाधाना, अतर सिंह उर्फ सुच्चाश पुत्र देवी सिंह परिहार, उम्र 31 साल ग्राम अगरा,थाना बदरवास, राजकरण उर्फ हउआ पुत्र रामनाथ जाटव उम्र 28 साल निवासी वाचनालय के पास कमलागंज घोसीपुरा थाना फिजिकल शिवपुरी, करतार सिंह पुत्र देवी सिंह परिहार, उम्र 29 साल, ग्राम अगरा, थाना बदरवास, विनोद पुत्र रमेश रावत उम्र 38 साल ग्राम रौंदा, थाना तेंदुआ, शहंशाह पुत्र कल्लू खान (शाह) उम्र 36 साल निवासी गुप्तेश्वर मोहल्ला थाना करैरा, भरत पुत्र प्रागीलाल पाल उम्र 28 साल निवासी ग्राम बसाई थाना रक्शा जिला झांसी उ.प्र. हाल ग्राम मामोनी खुर्द थाना अमोला, विष्णुन शिवहरे पुत्र रामजीलाल शिवहरे, उम्र 34 साल निवासी लालमाटी शिवपुरी, थाना कोतवाली शिवपुरी, फुल्लान पुत्र मंगल सिंह यादव, उम्र 38 साल ग्राम कुदौनिया तौर, थाना तेंदुआ, गोलू उर्फ हेमंत पुत्र टाल सिंह ठाकुर, उम्र 28 साल निवासी बाचरौन चौराहा पिछोर थाना पिछोर, हनुमंत पुत्र रामनिवास यादव, उम्र 34 साल, निवासी ग्राम मनका,थाना पिछोर, रामेश्वर उर्फ पप्पूर पुत्र त्रिलोक यादव, उम्र 43 साल, निवासी ग्राम मनका, थाना पिछोर, रामेश्वर उर्फ पप्पूर पुत्र त्रिलोक यादव, उम्र 43 साल, निवासी ग्राम मनका, थाना पिछोर को जिला बदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से निष्कासित किया गया है।
इस प्रकार रिंकू पुत्र रामसिंह सरदार उम्र 34 साल निवासी रामपुरा रन्नौद थाना रन्नौद, विनीत जाटव पुत्र भागीरथ जाटव उम्र 27 साल निवासी साक्षी गार्डन के पास बदरवास थाना बदरवास, सज्जन सिंह पुत्र बादाम सिंह यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम टोडा करैरा थाना करैरा, लक्ष्मण रावत पुत्र काशीराम रावत उम्र 32 निवासी बछौरा शिवपुरी थाना कोतवाली शिवपुरी को संबंधित थाना में सप्ताह के एक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, स्वयं के क्रियाकलापों की जानकारी देगा। जिसका रिकॉर्ड थाना प्रभारी द्वारा रखा जाएगा।






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