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कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर तहसीलदार ने किया नामांतरण, तहसीलदार पर लगाए सांठगांठ के आरोप / Shivpuri News

पोहरी। पोहरी कृष्णगंज में निजी जमीन की 32 साल पुरानी रजिस्ट्री शून्य घोषित होते हुए भी पोहरी तहसीलदार ने नामांतरण कर दिया है। प्रार्थी ने मामले की एसडीएम पोहरी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव, प्रभारी मंत्री, आयुक्त ग्वालियर से लिखित शिकायत की है। मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग रखी है। बड़े भाई ने छोटे भाई के हिस्से की जमीन की भी रजिस्ट्री करा दी थी, जिससे रजिस्ट्री विवादित हो गई थी।

जानकारी के अनुसार महेंद्र और अरुण कुमार जैन पुत्रगण स्व. सुखाराम जैन निवासी पोहरी ने कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। अरुण का कहना है कि ताऊ मांगीलाल जैन ने साल 1991 में सर्वे नंबर सर्वे नंबर 244 / 2 रकबा 0.10 हेक्टेयर और सर्वे नंबर 243/2 रकबा 0.261 हेक्टेयर की रजिस्ट्री की रजिस्ट्री श्यामलाल धाकड़ निवासी ग्वालिपुरा पोहरी को करा दी थी।

चूंकि उक्त जमीन में पिता सूखालाल जैन का हिस्सा था। कोर्ट ने साल 2005 में रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया। लेकिन जून 2023 में उक्त रजिस्ट्री पर पोहरी तहसीलदार अजय परसेड़िया ने आदेश जारी कर नामांतरण कर दिया है। महेंद्र व अरुण ने सांठगांठ के आरोप लगाए हैं।

विक्रेता व खरीदार दोनों ही लोगों की मौत हो चुकी है

विक्रेता मांगीलाल जैन का निधन 27 साल पहले ओर मुलियादेवी का निधन 26 साल पहले हो गया और क्रेता राजेश धाकड़ का निधन 15 साल पहले हो चुका है। नामांतरण श्यामलाल के बेटे राजेश धाकड़, अशोक धाकड़ और मनोज धाकड़ के नाम से हुआ है। जबकि तीनों भाईयों में से राजेश धाकड़ का निधन 15 साल पहले हो चुका है। विक्रेता मांगीलाल 27 साल पहले निधन के बाद भी न्यायालय में सपथपत्र पेश कर दिया है।

इनका कहना है

मेरे पास रजिस्ट्री से संबंधित मामले का आवेदन आया है मामला क्या है इसकी जांच कराएंगे।

शिवदयाल धाकड़, एसडीएम पोहरी

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