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संध्या ग्रीन कॉलोनी के मालिक तनुज गोयल पर FIR, बिना स्वीकृति के काट दी कॉलोनी / Shivpuri News

शिवपुरी में संध्या ग्रीन कॉलोनी के मालिक तनुज गोयल के खिलाफ कोलारस में शांति नगर कॉलोनी काटने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण क्र. / 0059/अ- 7/4/2021-22 दिनांक 03/01/2022 के आदेश पर हुई है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि अभी इस मामले में महज अवैध कॉलोनाईजर की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। परंतु अब इस मामले में जांच की जा रही है कि उक्त कॉलोनाईजर द्धारा धोखाधडी कर फर्जी टीएनसीपी और अन्य पूरी परमीशन होने के दाबा कर बोर्ड लगाकर कॉलोनी काटने के चलते अब धोखाधडी की धाराओं की और इजाफा किया जा सकता है।


जानकारी के अनुसार तनुज गोयल पुत्र महेंद्र गोयल निवासी सदर बाजार शिवपुरी ने कोलारस में खेतों को काटकर बेच दिया था। तनुज गोयल खसरा क्रमांक 8/ 4 रकबा 0. 858 को बिना किसी वैधानिक स्वीकृति लेते हुए खेतों में चूना डालकर प्लाट बनाकर बेच दिया। इस मामले को प्रकाश में आने के बाद कोलारस नगर पंचायत सीएमओ संजय श्रीवास्तव ने मामले की जांच की।

इस जांच के बाद जांच रिपोर्ट बनाकर अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष पेश की। जिसमें अपर कलेक्टर ने इस मामले में सीएमओं की जांच रिपोर्ट के हबाले से कोलारस थाना पुलिस को आरोपी तनुज गोयल पुत्र महेन्द्र गोयल निवासी सदर बाजार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले में अपर कलेक्टर के आदेश पर सीएमओ ने फरियादी बनकर इस मामले में आरोपी के तनुज गोयल के खिलाफ म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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