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जमीन घोटाले में EOW ने पेश किया चालान: एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित 18 लोग आरोपी बनाए गए / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले पोहरी अनुविभाग की बैराड़ नगर परिषद के ग्राम कालामढ़ की बेशकीमती 150 बीघा शासकीय जमीन को खुर्दबुर्द कर बेचने के आरोप में आज ईओडब्ल्यू ग्वालियर की टीम ने शिवपुरी के विशेष न्यायालय में 18 लोगों के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया।


इस मामले की शिकायत 2009 में की गई थी। 2012 में धारा 420, 409, 120 सहित कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच के नाम पर करीब 11 साल बाद अब चालान प्रस्तुत किया गया। जब नगर परिषद नहीं बनी थी। तब ग्राम पंचायत कालामढ़ की 150 बीघा जमीन जो वनग्राम, स्कूल, कालेज, पीएम हाउस, चरनोई के लिए आरक्षित थी। तत्कालीन सरपंच, सचिव, नायाब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, राजस्व निरीक्षक, पटवारी सहित कुछ अन्य लोगो ने कागजो में हेराफेरी कर जमीन बेचने का काम किया था। शुरू में लक्ष्मण व्यास और एफआईआर के बाद स्थानीय आरटीआई एक्टिविस्ट माखन धाकड़ ने इस मामले को जिंदा रखा और 6 अप्रैल 2023 को राज्यपाल के निर्देश पर अब ईओडब्ल्यू ने अंततः चालान पेश किया। इस प्रकरण में 2016,19,23 में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हो पाई थी और शायद इसी वजह से चालान में देरी हुई।

इस मामले में दो तत्कालीन आरआई साक्ष्य न होने के कारण और 2 पटवारियों को मौत हो जाने के कारण ओर एक रिटायर्ड एसडीएम नन्दकिशोर वीरवाल को विभागीय स्वीकृति न मिलने के कारण चालान में शामिल नहीं किया गया। सभी आरोपियों को नोटिस तामिल कराए गए थे, लेकिन न्यायालय में कोई भी आरोपी नहीं पहुंचा। अब न्यायालय से इन सभी के खिलाफ संभवतः गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे।

इस मामले में यशवंत गोयल निरीक्षक ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने बताया कि आज माननीय न्यायालय में 2012 में हुई एफआईआर में चालान पेश कर दिया गया है जिसमें राजस्व के अधिकारी कर्मचारी, नगर परिषद बैराड़ की अध्यक्ष सहित कुल 18 लोगों को आरोपी बनाकर चालान पेश किया है।

इस मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट माखन धाकड़ ने बताया कि 2012 से लेकर अब तक इस मामले में तमाम अधिकारी, न्यायालय, राज्यपाल तक पत्राचार किया और अब सफलता मिली है और इस मामले में चालान पेश हो गया है।

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