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किसान से 7.15 लाख रु. लूटने वाले 3 आरोपियों को सात साल की कैद / Shivpuri News

शिवपुरी: विशेष न्यायाधीश मप्र डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विवेक पटेल शिवपुरी ने मंगलवार को लूट के आरोपी सुघर सिंह (45) पुत्र वंशीलाल धाकड़ निवासी ग्राम कलोथरा थाना सुभाषपुरा शिवपुरी, पलविंदर सिंह उर्फ बलविंदर सिंह (39) पुत्र सुरजीत सिंह गिल निवासी रजवन नगर थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर और फरार आरोपी सोनू उर्फ अंग्रेज सिंह गिल (32) पुत्र सुरजीत सिहं गिल निवासी रजवन नगर थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर को 7 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।


अभियोजन के अनुसार 11 मार्च 2017 को फरियादी इंद्रवीर धाकड़ ने सुभाषपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 मार्च 2017 को दिन में 12 बजे अपने गांव कलोथरा से सरसों के पैसे लेने दाल बाजार ग्वालियर गया था। अपनी बिकी सरसों का हिसाब कर दिलीप दलाल से 6 लाख 62 हजार 580 रु. लिए, फिर धनराज दलाल से हिसाब कर 53 हजार 116 रुपए लिए। कुल 7 लाख 15 हजार 696 रुपए बैग में रखा लिए फिर बस करीब 9:30 बजे कलोथरा फाटक उतरे तो बाइक सवार दो बदमाशों ने फायर कर रुपयों से भरा बैग छीना और भाग निकले।

इंद्रवीर को संदेह था कि लूट में गांव के सुघर सिंह का हाथ है, जो चार दिन पहले ग्वालियर में मिल रहा था। सुघर सिंह से उसकी दुश्मनी भी चल रही थी। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों व साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी पाते हुए धारा 394 में 7 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।

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