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अबैध कॉलोनी काटकर काट दिए 35 प्लाट, CMO ने कराया मामला दर्ज / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले के करैरा कस्बे में नगर परिषद करैरा के सीएमओ की शिकायत पर करैरा थाना पुलिस ने एक कालोनाइजर पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। दोनों कालोनाइजर पर आरोप है कि बिना लाइसेंस और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति लिए बिना ही अवैध कालोनी काट दी है।


करैरा नगर परिषद के सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि करैरा कस्बे के रहने वाले संजय चतुर्वेदी पुत्र मोहन लाल चतुर्वेदी हाल निवासी छत्री रोड़ शिवपुरी ने करैरा कस्बे की झबरा बाली माता मंदिर के पास भूमि सर्वे क्रमांक 1727 रखवा 2.508 हेक्टेयर पर अवैध रूप से 35 प्लॉट की अवैध कालोनी काट दी है।

उक्त कॉलोनी को काटने से पहले संजय चतुर्वेदी द्वारा न ही कालोनी काटने का लाइसेंस लिया और न ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत कालोनी पास करवाई। करैरा पुलिस ने आरोपित संजय चतुर्वेदी के खिलाफ मध्य प्रदेश व्यापार अधिनियम 1961 की धारा 339 सी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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