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दहेज हत्या के केस में पति सास व ससुर को 7-7 साल कैद की कैद / Shivpuri News

शिवपुरी: न्यायालय शैलेश भदकारिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी ने दहेज हत्या के प्रकरण में पति, सास और ससुर को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने की।


अभियोजन के अनुसार रानी (25) पत्नी दिनेश रघुवंशी निवासी बसंतपुरा की 3 मई 2017 को मौत हो गई थी। मृतिका रानी रघुवंशी की शादी 13 मई 2013 को हुई थी। शादी में कम दहेज मिलने को लेकर ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। विवेचना के दौरान मायके पक्ष ने दहेज नहीं लाने पर रानी की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या करने संबंधी बयान दिए थे। पीएम रिपोर्ट में फांसी से मौत का जिक्र आया।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को मामले में फैंसला सुनाया है। पति दिनेश रघुवंशी, सास मुन्नी बाई और ससुर परमाल को कोर्ट ने धारा 306 के तहत 7-7 का सश्रम कारावास और ढाई-ढाई हजार रु.के अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताना होगा। वहीं धारा 498ए में एक-एक साल का सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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