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फर्जी दस्तावेज लगाकर ज़मीन खरीदने एवं बेचने बाले सहित पटवारी को 7 साल की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी: जिला कोर्ट में 9 साल बाद एक जमीन को लेकर अहम फैसला सुनाया गया है। इस फैसले में जमीन को खरीदने और बेचने वाले को सजा सुनाई गई है। शिवपुरी जिला कोर्ट के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामबिलास गुप्ता ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर दूसरे की जमीन को खुद के नाम कराकर दूसरे को बेचने के मामले में एक विक्रेता व दो खरीददारों सहित एक पटवारी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी आरोपियों को भुगतना होगा।


अभियोजन के मुताबिक अनुसार कुलदीप कौर के स्वामित्व की केलधार पटवारी हल्का 62 में सर्वे नंबर 762.2 रकवा 0.85 हैक्टेयर जमीन को रामरतन धाकड़ ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम करा ली। इसके बाद रामरतन ने यह जमीन रघुवीर पंजाबी व हरभजन सिंह को फर्जी विक्रय पत्र के जरिए बेच दी। कोलारस तहसील में नकल निकलवाने गए जमीन के असली मालिक कुलदीप को इस पूरी घटना का पता चला। इसके बाद कुलदीप ने 5 जुलाई 2013 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने रामतरन, मलकीत व सुखदेव के साथ पटवारी भूरेलाल पटेलिया निवासी म्याना जिला गुना के खिलाफ केस दर्ज किया। चारों को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रामरतन धाकड़, मलकीत सिंह और सुखदेव सिंह सिक्ख एवं पटवारी को 7 साल की सजा व अर्थदंड देने का फैसला सुनाया है।

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