Press "Enter" to skip to content

अवैध कॉलोनी काटने के मामले में वीआर टावर के मालिक महेंद्र गोयल पर एफआईआर / Shivpuri News

शिवपुरी। शिवपुरी के ह्दय स्थल पर स्थित विवादित वीआर टावर के मालिक और अवैध कालाेनाइजर के खिलाफ कोलारस में अवैध कालोनी काटने के मामले में अवैध कालोनाइजिंग सहित तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार वीआर टावर के संचालक महेंद्र पुत्र रामजीदास गोयल निवासी सदर बाजार ने कोलारस जगतपुर में भूमि सर्वे नंबर 52/3, रकवा 0.264 हेक्टेयर पर मुरम की कच्ची रोड डालकर 12 भूखंड बेचे थे। उक्त कालोनी में महेंद्र गोयल द्वारा कालोनी में प्लाट खरीदने वाले लोगों को न तो बिजली की कोई सुविधा उपलब्ध करवाई और न ही पानी की कोई व्यवस्था। कालोनी में छह लोगों ने मकान बना भी लिए हैं। मामले की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तैयार कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके बाद मामला एडीएम न्यायालय में लाया गया। एडीएम न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत एडीएम उमेश शुक्ला ने आरोपित महेंद्र गोयल पर एफआईआर करने के आदेश पारित करते हुए, 89 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। नगर परिषद कोलारस के सीएमओ महेश चंद्र जाटव का कहना है कि उन्होंने एडीएम कार्यालय से आदेश की सर्टीफाइड कापी लाकर थाने में आवेदन दिया। आवेदन पर से पुलिस ने महेंद्र गोयल के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। यहां उल्लेख करना होगा कि इससे पूर्व पिछले महीने महेंद्र गोयल के पुत्र पर भी जगतपुर में अवैध कालोनी काटने के चलते एफआईआर दर्ज की गई थी।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!