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बीआर टावर के मालिक ने काटी अवैध कालोनी, 89 लाख का जुर्माना, होगी एफआइआर / Shivpuri News

शिवपुरी। शहर के ह्दय स्थल पर स्थित विवादित बीआर टावर के मालिक और अवैध कालोनाइजर के खिलाफ कोलारस में अवैध कालोनी काटने के मामले में एडीएम न्यायालय ने एफआइआर के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 89 लाख रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। कोलारस सीएमओ ने मामले में एफआइआर दर्ज कराने के लिए कोलारस थाने में आवेदन भी दे दिया है, लेकिन थाने में आपरेटर न होने के कारण फिलहाल एफआइआर नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही आपरेटर आ जाएगा वैसे ही बीआर टावर के मालिक के खिलाफ अवैध कालोनी काटने के चलते एफआइआर दर्ज हो जाएगी।

जानकारी के अनुसार वीआर टावर के संचालक महेंद्र पुत्र रामजीदास गोयल निवासी सदर बाजार ने कोलारस जगतपुर में भूमि सर्वे नंबर 52/3, रकवा 0.264 हेक्टेयर पर मुरम की कच्ची रोड डालकर 12 भूखंड बेचे थे। उक्त कालोनी में महेंद्र गोयल द्वारा कालोनी में प्लाट खरीदने वाले लोगों को न तो बिजली की कोई सुविधा उपलब्ध करवाई और न ही पानी की कोई व्यवस्था। कालोनी में छह लोगों ने मकान बना भी लिए हैं। मामले की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तैयार कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके बाद मामला एडीएम न्यायालय में लाया गया। एडीएम न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्‌यों पर विचारण उपरांत एडीएम उमेश शुक्ला ने आरोपित महेंद्र गोयल पर एफआइआर करने के आदेश पारित करते हुए, 89 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। नगर परिषद कोलारस के सीएमओ महेश चंद्र जाटव का कहना है कि वह एडीएम कार्यालय से आदेश की सर्टीफाइड कापी लाकर थाने में आवेदन दे चुके हैं। सीएमओ के अनुसार पुलिस का कहना है कि फिलहाल थाने में आपरेटर नहीं है, जैसे ही आपरेटर आएगा तो एफआइआर दर्ज करवा दी जाएगी। यहां उल्लेख करना होगा कि इससे पूर्व पिछले महीने महेंद्र गोयल के पुत्र पर भी जगतपुर में अवैध कालोनी काटने के चलते एफआइआर दर्ज की गई थी।

बदरवास की रिंकी ने भी काटी अवैध कालोनी

एडीएम न्यायालय ने अवैध कालोनी काटने के एक अन्य मामले में बदरवास में काटी गई अवैध कालोनी के प्रकरण में कालोनाइजर रिंकी पुत्री विनोद कुमार सिंघल के खिलाफ भी एफआइआर के आदेश जारी किया है। रिंकी सिंघल ने बदरवास के भूमि सर्वे नंबर 758/3/2 रकवा 0.136 हेक्टेयर व भूमि सर्वे नंबर 751/1/3 रकवा 0.063 हेक्टेयर पर अवैध कालोनी काटी थी। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम न्यायाल में चले प्रकरण की सुनवाई के बाद तथ्यों एवं साक्ष्‌यों के आधार पर एडीएम न्यायालय ने बदरवास सीएमओ को आदेशित किया है कि वह रिंकी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाएं। बदरवास सीएमओ का कहना है कि एक दो दिन में वह एफआइआर दर्ज करवा देंगे।

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