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चेक बाउंस के मामले में अपीलांट को एक‎ साल की सजा, 2.65 लाख रु. का हर्जाना‎ / Shivpuri News

शिवपुरी‎। जिले के तृतीय अपर सत्र‎ न्यायाधीश विवेक शर्मा ने एक‎ चेक बाउंस के मामले में‎ निचली अदालत के आदेश को‎ यथावत रखते हुए आरोपी -‎ अपीलांट को 2,65,000-रुपए‎ की प्रतिकर राशि एवं एक वर्ष‎ के सश्रम कारावास की सजा से‎ दण्डित किया है। मामले में‎ पैरवी भरत ओझा एडवोकेट‎ द्वारा की गई।‎ अभियोजन पक्ष मिली‎ जानकारी के अनुसार अपीलांट‎ कोमल आदिवासी ने‎ परिवादी-रेस्पॉडेन्ट पवन रजक‎ से 2 लाख रुपए बतौर ऋण‎ उधार प्राप्‍त किए थे और उक्त‎ राशि के भुगतान के लिए आरोपी‎ ने एक चेक भरकर दिया था।‎ यह चेक के बाउंस होने के बाद‎ नोटिस जारी किया। इसके बाद‎ अधीनस्थ न्यायालय‎ जेएमएफसी में परिवाद प्रस्तुत‎ किया। जहां पर अधीनस्थ‎ न्यायालय ने आरोपी को दण्डित‎ करते हुए एक वर्ष का सश्रम‎ कारावास एवं 2 लाख 65‎ हजार रुपए की प्रतिकर राशि से‎ दण्डित किया था। इस निर्णय के‎ विरूद्ध आरोपी ने सत्र‎ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की,‎ इसपर अपील में अपीलीय‎ न्यायालय ने आरोपी की अपील‎ को निरस्त कर दिया गया है।‎

 

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