शिवपुरी। जिले के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा ने एक चेक बाउंस के मामले में निचली अदालत के आदेश को यथावत रखते हुए आरोपी - अपीलांट को 2,65,000-रुपए की प्रतिकर राशि एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है। मामले में पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष मिली जानकारी के अनुसार अपीलांट कोमल आदिवासी ने परिवादी-रेस्पॉडेन्ट पवन रजक से 2 लाख रुपए बतौर ऋण उधार प्राप्त किए थे और उक्त राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने एक चेक भरकर दिया था। यह चेक के बाउंस होने के बाद नोटिस जारी किया। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जेएमएफसी में परिवाद प्रस्तुत किया। जहां पर अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी को दण्डित करते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 लाख 65 हजार रुपए की प्रतिकर राशि से दण्डित किया था। इस निर्णय के विरूद्ध आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, इसपर अपील में अपीलीय न्यायालय ने आरोपी की अपील को निरस्त कर दिया गया है।






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