शिवपुरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सज्जन सिंह सिसोदिया ने एक फाइनेंस कंपनी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए ट्रेक्टर फायनेंस कराकर बिना ऋण चुकाए उसे खुर्दबुर्द करने वाले किसान सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं।
परिवाद के अनुसार चंपालाल यादव व कमला बाई निवासी टुड़यावद ने चोलामंडलम फायनेंस कंपनी से एक मैसी ट्रेक्टर फायनेंस करवाया था। चंपालाल ने मार्जिन मनी एक लाख 40 हजार रुपये तो खुद ने दी जमा की और चार लाख दस हजार रुपये कंपनी से फायनेंस करवाए। कंपनी ने ट्रेक्टर की छमाही किस्त 68 हजार रुपये तय की थी। चंपालाल ने दो तीन किस्त तो समय पर कंपनी को अदा कीं लेकिन इसके बाद उसने कंपनी को किस्तें देना बंद कर दीं। कंपनी ने समय-समय पर इस संबंध में चंपालाल को नोटिस भी जारी किए लेकिन वह इन सभी नोटिस को नजरंदाज करता रहा तो कंपनी ने अपने अभिभाषक पंकज आहूजा के माध्यम से किसान को कानूनी नोटिस भी दिलवाए, लेकिन उनका भी कोई जबाब नहीं दिया गया और न ही किस्तें अदा की गईं। जब ट्रेक्टर को सीज करने की बारी आई तो पता चला कि चंपालाल पुत्र कम्मोद यादव ने अपने पुत्र इंद्रभान सिंह यादव व पन्नाालाल पुत्र भीकम यादव की मदद से ट्रेक्टर खुर्दबुर्द कर दिया है। अंततः कंपनी की ओर से न्यायालय में परिवाद दायर किया। न्यायालय में परिवाद की सुनवाई के दौरान प्रकरण में प्रस्तुत किए गए एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रेक्टर खरीदी की रसीद आदि साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए चंपालाल, इंद्रभान व पन्नाालाल यादव के खिलाफ धारा 406, 420, 424, 120बी आइपीसी के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।






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