शिवपुरी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन चुनावों की तैयारी में जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। अब उसी हिसाब से आरक्षण प्रक्रिया होगी। शिवपुरी नगर पालिका के 39 वार्ड में से वर्तमान में 6 वार्ड एससी, एक वार्ड एसटी और 10 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। मतलब, 39 वार्ड में से 17 वार्ड आरक्षित हैं। इस हिसाब से आरक्षण 50 फीसदी से कम है। ऐसे में ओबीसी आरक्षित वार्ड बढ़ सकते हैं। ओबीसी वार्ड बढ़े तो इसका सीधा सीधा असर सामान्य वर्ग के वार्ड पर पड़ेगा। जिले में शिवपुरी नपा को छोड़कर अन्य नगरीय निकायों में 15-15 वार्ड हैं। यहां भी इसी हिसाब से आरक्षण किया जाएगा। वहीं नरवर में चुनाव हो चुके हैं और परिषद का गठन हो गया है। इसलिए यहां कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
25 को होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण सरकार ने 2022 में जिला पंचायत, जनपद पंचायतों व पंचायतों में परिसीमन किया है। इसके बाद जिला पंचायत के वार्ड 23 के बजाए अब 25 हो गए हैं। 193 जनपद के लिए वार्ड है जबकि 587 ग्राम पंचायत हैं। नए परिसीमन के बाद जिले की पंचायतें में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को आरक्षण प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। यहां 25 मई को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण किया जाएगा।

25 को होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण, शहर में भी बढ़ सकते हैं ओबीसी वार्ड / Shivpuri News
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