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25 को होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण, शहर में भी बढ़ सकते हैं ओबीसी वार्ड / Shivpuri News

शिवपुरी‎। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को‎ लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन चुनावों‎ की तैयारी में जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है‎ कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।‎ अब उसी हिसाब से आरक्षण प्रक्रिया होगी। शिवपुरी‎ नगर पालिका के 39 वार्ड में से वर्तमान में 6 वार्ड‎ एससी, एक वार्ड एसटी और 10 वार्ड ओबीसी के‎ लिए आरक्षित हैं। मतलब, 39 वार्ड में से 17 वार्ड‎ आरक्षित हैं। इस हिसाब से आरक्षण 50 फीसदी से‎ कम है। ऐसे में ओबीसी आरक्षित वार्ड बढ़ सकते हैं।‎ ओबीसी वार्ड बढ़े तो इसका सीधा सीधा असर‎ सामान्य वर्ग के वार्ड पर पड़ेगा। जिले में शिवपुरी नपा‎ को छोड़कर अन्य नगरीय निकायों में 15-15 वार्ड हैं।‎ यहां भी इसी हिसाब से आरक्षण किया जाएगा। वहीं‎ नरवर में चुनाव हो चुके हैं और परिषद का गठन हो‎ गया है। इसलिए यहां कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।‎
25 को होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण‎ सरकार ने 2022 में जिला पंचायत, जनपद पंचायतों व पंचायतों में परिसीमन किया है। इसके बाद‎ जिला पंचायत के वार्ड 23 के बजाए अब 25 हो गए हैं। 193 जनपद के लिए वार्ड है जबकि 587‎ ग्राम पंचायत हैं। नए परिसीमन के बाद जिले की पंचायतें में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन‎ आयोग के निर्देश के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को आरक्षण प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है।‎ यहां 25 मई को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण किया जाएगा।‎

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