शिवपुरी। विष्णु मंदिर के पास स्थित अग्रवाल पेंट्स एंड हार्डवेयर की दुकान में 5 मई देर रात आग लग गई थी। आग लगने की इस घटना में दुकान में रखे प्लाइवुड, पेंट के साथ तारपिन और पेंट में मिलाने वाले केमिकल जैसे ज्वलनशील पदार्थ भरे हुए थे और इन्होंने आग पकड़ ली थी। इस मामले की जांच के बाद यह सामने आया है कि संचालक ने बिना किसी वैधानिक अनुमति के रिहायशी क्षेत्र में भंडारण किया गया था। इसे लेकर तहसीलदार ने प्रतिवेदन पेश किया था। इस प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम गणेश जायसवाल ने दुकान संचालक गौरव पुत्र राकेश गोयल निवासी पानी की टंकी के पास को नोटिस भेजा है।
नोटिस में कहा गया है कि दुकान में आइल पेंट्स व ज्वलनशील तरल पदार्थों का व्यापार बिना किसी वैधानिक अनुमति के आबादी क्षेत्र में किया जा रहा है। ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण करने के बाद भी न तो यहां पर अग्निशमन की व्यवस्था थी और न ही सुरक्षा के मापदंडों का पालन किया गया। इससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। यह दंड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 133 के प्रविधान के अनुसार प्रथम दृष्टया ही कार्रवाई के योग्य है। एसडीएम ने नोटिस देकर 20 मई को एसडीएम न्यायालय में पेश होकर जबाव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि दुकान को उक्त स्थान से कहीं शिफ्ट कर दें या फिर संचालन ही बंद कर दें।






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