शिवपुरी। 14 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली व जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मई शनिवार को करैरा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में ऐसे विद्युत प्रकरण, संपत्ति कर अथवा जलकर के प्रकरण, जोकि न्यायालय के समक्ष लंबित है उनके निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है।
प्रथम जिला न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 12 मार्च को आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भारत के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषद के संपत्ति कर व जलकर संबंधी प्रकरण, जो कि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा वाद पूर्व प्रकरणों के निराकरण में सम्पत्ति कर अधिभार तथा जल उपभोक्ता प्रभार में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।
छूट के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है अपने क्षेत्र के विद्युत विभाग, नगर परिषद कार्यालय व करैरा न्यायालय में संपर्क कर सकते है। उपरोक्तानुसार छूट शासन द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन दी जाएगी।






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