शिवपुरी। लड़की पक्ष के रिश्तेदारों ने ठीक से खाना नहीं परोसने पर युवक की मारपीट कर दी थी। न्यायालय जेएमएफसी करैरा ने आरोपी राकेश लोधी और राजकुमा र लोधी को दोषी पाते हुए एक-एक साल का कठोर कारावास और 700-700 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सोनल गुप्ता ने की। अभियोजन के अनुसार फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 फरवरी 2018 को लड़की की शादी में खाना-पीना चल रहा था। इस दौरान वह खाना परोस रहा था। तभी लड़की के रिश्तेदार राकेश लोधी और राजकुमार लोधी गालियां देकर बोले कि खाना ठीक से परोस। गाली देने से रोका तो दोनों ने लाठी से मारपीट कर दी। मारपीट के कारण हाथ, पैर, कमर व माथे में चोटें आईं और खू न बहने लगा। आरोपियों ने जाने से मारने की धमकी दी। आमोला पुलिस थाने में धारा 294, 323, 325, 506, 34 भादवि के तहत रिपोर्ट दर्ज क्राई। न्यायालय ने साक्ष्य व तर्कों के आधार पर आरोपी राकेश व राजकुमार को दोषी पाते हुए धारा 325/34 में एक-एक साल का कठिन कारावास और सात-सात सौ रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।






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